क्राइमछपरा

Chhapra Court News: भाभी की हत्या के मामले में देवर को आजीवन कारावास, आठ साल बाद आया अदालत का फैसला

सारण के सोनपुर में घरेलू विवाद के दौरान दिया था वारदात को अंजाम

छपरा। घरेलू विवाद में रिश्तों का कत्ल करने वाले आरोपी को आखिरकार कानून ने सजा सुना दी। सारण जिले के सोनपुर में करीब आठ वर्ष पूर्व लोहे की खंती से हमला कर अपनी भाभी की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 वसीम अकरम खान की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त राहुल कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घरेलू विवाद में लोहे की खंती से किया था हमला

मामला सोनपुर थाना कांड संख्या 351/18 और सत्रवाद संख्या 725/18 से जुड़ा है। घटना 22 अप्रैल 2018 की है। इस संबंध में मृतका नीरज देवी के पिता पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के चकिया टोला खासपुरा गांव निवासी मन्नू कुमार राय ने सोनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, घरेलू विवाद के दौरान सूरत राय की पत्नी नीरज देवी पर उनके देवर राहुल कुमार ने लोहे की खंती से हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल नीरज देवी को तत्काल सोनपुर अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया गया। हालांकि, पीएमसीएच ले जाने के दौरान रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

अभियोजन पक्ष ने की कड़ी सजा की मांग

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनबोध प्रसाद सिंह और सहयोगी अधिवक्ता सुशांत शेखर ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने घटना से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने राहुल कुमार को हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Ganpat Aryan
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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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