छपरा

सारण में तीन साल में हिट एंड रन के 674 मामला आया सामने, 256 मृतकों के परिजनों को मिला 2-2 लाख रूपये  

छपरा। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने परिवहन विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण के तहत जिला में निर्धारित लक्ष्य 829 के विरुद्ध कुल 456 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 233 लाभुकों को स्वीकृति मिली। स्वीकृति प्राप्त लाभुकों में से अभी तक 78 द्वारा वाहन का क्रय किया गया जिन्हें अनुदान की राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। स्वीकृति प्राप्त सभी शेष लाभुकों से वाहन का क्रय करा कर उन्हें त्वरित रूप से अनुदान की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। इसके लिए सभी लाभुक, बैंक प्रतिनिधि एवं वाहन डीलर के साथ बैठक कर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

 

advertisement

 इस योजना के तहत मढ़ौरा अनुमंडल के पानापुर, तरैया, मशरख एवं मढ़ौरा , सदर अनुमंडल के मांझी, गड़खा एवं एकमा तथा सोनपुर अनुमंडल के सोनपुर में स्थिति असंतोषप्रद पाई गई। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को इन प्रखण्डों में जाकर लाभुक, बैंकर एवं डीलर के साथ बैठक कर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।

advertisement

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के द्वितीय चरण के तहत 49 लाभुक चयनित

   मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के द्वितीय चरण के तहत 49 लाभुक चयनित किये गये हैं। इन सभी लाभुकों से सवारी बसों का क्रय कर कर उन्हें अनुदान की राशि के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया सभी अनुमंडल पदाधिकारी को इन योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। उपयुक्त स्थलों पर बस स्टॉप के निर्माण हेतु जिला के लिए 62 का लक्ष्य निर्धारित है अभी तक 22 बस स्टॉप का निर्माण कराया गया है। शेष जगह पर बस स्टॉप का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

सारण में हिट एंड रन के 674 मामले दर्ज

सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन में मृत्यु के मामलों में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) के माध्यम से 2 लाख रुपये अनुदान के भुगतान का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2025 तक सारण जिला में दर्ज 674 मामलों में से 389 मामले जीआईसी को भेजे गए हैं। जिनमें से 256 पीड़ित परिजनों को मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया है तथा 133 लंबित है। सभी दर्ज मामलों को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर मुआवजा भुगतान हेतु जीआईसी के पास अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया।

 

 सड़क दुर्घटना के गैर हिट एंड रन के मामलों में मुआवजे का भुगतान वाहन दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया जाता है। इस श्रेणी के 598 मामले ट्रिब्यूनल को भेजे गये हैं। सभी हिट एंड रन एवं गैर हिट एंड रन के मामलों में सभी संबंधित थाना प्रभारी 15 दिनों के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन कर रिकॉर्ड जिला परिवहन कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को भी नियमित रूप से हेलमेट चेकिंग अभियान चलने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी जुड़े थे।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

Related Articles

Back to top button