
छपरा। जिला प्रशासन एवं रेरा, बिहार की संयुक्त टीम ने 31 मई को छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर क्षेत्रों में भूमि बिक्री कर रहे डेवलपरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 02 जून को आयोजित समीक्षा बैठक में जाँच आयुक्त, रेरा, बिहार एवं जिलाधिकारी सारण अमन समीर ने स्पष्ट किया कि बिना निबंधन के भूमि या फ्लैट की बिक्री करना रेरा एक्ट की धारा-3 का उल्लंघन है और इसके लिए दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रेरा एक्ट के तहत सेक्शन 3 का उल्लंघन
जिला प्रशासन एवं रेरा की तीन टीमों द्वारा अलग-अलग रूप से छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर के डेवलपर्स कंपनी द्वारा भूमि बिक्री किये जा रहे प्लॉटों पर जाकर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में पाया गया कि निम्न कुल 21 डेवलपर कंपनी द्वारा बिना रेरा से निबंधन कराये भूमि की बिक्री की जा रही है, जो रेरा एक्ट के तहत सेक्शन 3 का उल्लंघन है, जिसके लिए सभी डेवलपर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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निबंधन से पहले बिक्री और प्रचार-प्रसार पर रोक
जाँच आयुक्त ने बताया कि यदि कोई डेवलपर 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में प्लॉट या अपार्टमेंट में 8 से अधिक फ्लैट बेचता है, तो उसे पहले रेरा से निबंधन कराना आवश्यक है। बिना रेरा निबंधन के कोई व्यक्ति या कंपनी न तो जमीन बेच सकती है और न ही किसी प्रकार का विज्ञापन—प्रिंट, डिजिटल या सोशल मीडिया पर—जारी कर सकती है।
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अनिवार्य है QR कोड बोर्ड
रेरा निबंधित प्रोजेक्ट साइट पर 5 फीट x 4 फीट का बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें रेरा पंजीयन संख्या और QR कोड दर्ज हो। इससे आम लोग QR कोड स्कैन कर संबंधित प्रोजेक्ट की प्रमाणिकता, डेवलपर का विवरण, कार्य प्रगति आदि की जानकारी ले सकें।
एजेंट और प्रोजेक्ट निबंधन में अंतर समझें
कई मामलों में देखा गया है कि कुछ एजेंट अपना रेरा निबंधन दिखाकर प्रोजेक्ट को बेचने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आमजनों को सावधानीपूर्वक रेरा निबंधन संख्या की जांच करनी चाहिए—
- BRERA-A से शुरू होने वाला नंबर एजेंट का होता है।
- BRERA-P से शुरू होने वाला नंबर डेवलपर प्रोजेक्ट का होता है।
इसलिए कोई भी जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्ट का निबंधन BRERA-P से है।
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QR कोड से परियोजना की प्रमाणिकता जांच लें
जिले के चार प्रमुख प्रखंडों में निरीक्षण के दौरान 21 डेवलपर कंपनियाँ ऐसी पाई गईं जो बिना रेरा निबंधन के भूमि की बिक्री कर रही थीं। यह सीधा-सीधा रेरा एक्ट का उल्लंघन है और इन कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने आमजनों से अपील की है कि वे इन कंपनियों से किसी भी प्रकार की भूमि खरीदारी से परहेज करें और पहले रेरा की वेबसाइट या संबंधित QR कोड से परियोजना की प्रमाणिकता जांच लें। जिला प्रशासन ने लोगों से जागरूक रहने, किसी भी भूमि सौदे से पहले रेरा निबंधन की स्थिति की पुष्टि करने और संदेह की स्थिति में संबंधित कार्यालय से संपर्क करने का आग्रह किया है।
इन डेवलपरों हुई है कार्रवाई:
- गौतम बुद्ध नगर (Divine Buildcon Pvt. Ltd.)
- शीतल ग्रीन सिटी (Shital Buildcon Pvt. Ltd.)
- Big Dream (Shree Punya city pvt. Ltd.)
- Green Park (Green Homes Buildtech Pvt. Ltd.)
- Highway Pride (Dream Amazing Realtech Pvt. Ltd.)
- लावण्या Town Phase – 2 (Lavanya Infra Pvt. Ltd.)
- Fresh Land (Bold India Infra Pvt. Ltd.)
- Plots by Phenomenal Project Pvt. Ltd.
- Plots by Daksh Enterprise
- Evergreen Homes (Maa Ambey Trader Pvt. Ltd.
- RA V Residency (RAV Global Solution Pvt. Ltd.)
- Sheetal Greeen City – NGRP
- Sheetal Green City – NGBP
- The Sai Green
- Nidhi One Homes
- Evergreen Homes
- Dream Village
- Saran Properties
- Yashraj & Company
- Arya City
- Bhola Hardware & Construction