छपरा : छपरा निगर निगम के मुख्य पार्षद के पद के लिए 22 जनवरी 2024 को होने वाले चुनाव के सफलतापूर्ण संचालन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (न)-सह-जिला पदाधिकारी सारण अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक सारण डॉ गौरव मंगला के द्वारा संयुक्तादेश के जरिए मतदान हेतु प्रतिनियुक्त सेक्टर, जोनल एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त रुप से ब्रीफिंग समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी।
जिला पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गयी कि छपरा नगर निगम के मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु कुल 196 मतदान केन्द्र बनाये गये है। चुनाव के सफल संचालन हेतु निमित कुल 21 सेक्टर बनाये गये है। नगरपालिका उप निर्वाचन 2023 के अवसर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने एवं विधि व्यवस्था बनाये स्खने हेतु सेक्टर से सम्बद्ध मतदान केन्द्रों के लिए सेक्टर दण्डाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। सेक्टर दंडाधिकारी अपने सेक्टर से संबंद्ध मतदान केन्द्रों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्गों के मुहल्लों का भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत सभी आदेशों निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन संबंधित सेक्टर दंडाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर दंडाधिकारी विशेष रूप से भेद्य टोलों के मतदाताओं की पहचान, उनके कारकों की पहचान एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ध्यान केन्द्रित करेंगे एवं संबंधित थानाध्यक्ष से विमर्श कर प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारी, छपरा नगर निगम एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।
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संबंधित सैक्टर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे एवं अपने कार्यों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से निष्पादित करेंगे।
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निर्वाची पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उनके कार्यों का गहन एवं नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मतदान तिथि के पूर्व सेक्टर पदाधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर पदाधिकारी अपने सेक्टर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगे और इसके फलाफल से
वे तत्काल संबंधित निर्वाची पदाधिकारी / विधि व्यवस्था कोषांग को भी अवगत करायेंगे। सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी अपने सेक्टर क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केन्द्रों की आधारभूत संरचना तथा उपलब्ध सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। मतदान केन्द्र के निकट रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियों मिल सके के नाम, पता, दूरभाष संख्या मोबाईल संख्या आदि की जानकारी सेक्टर पदाधिकारी अपने स्तर से ज्ञात कर लेंगे ताकि मतदान केन्द्र की जानकारी हर समय उनको मिल सके।
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बताया गया कि सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी अपने सेक्टर क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के चुनाव कार्य हेतु उपयोग में लाये जा रहे वाहन, बिना अनुमति के चुनावी सभा का आयोजन, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले, सरकारी सेवकों का आचरण आदि पर बिन्दुओं पर ध्यान रखेंगे। सेक्टर पदाधिकारी को अपने सेक्टर क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले मतदान क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्रवार भेद्यता मानचित्र की तैयारी करनी होगी करनी है। जिसमें सेक्टर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करना है। इन भ्रमण के दौरान उन्हें मतदाताओं के बीच आत्मविश्वास जागृत करना है। सेक्टर पदाधिकारी वार्ड में ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे, जिन्हें भय अथवा प्रलोभन से प्रभावित करने का प्रयास किये जाने की संभावना हो।
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ऐसे भेद्य मतदाताओं को, जिन व्यक्तियों, समूहों द्वारा भयभीत किया जा सकता है अथवा प्रलोभन दिया जा सकता है, उनका नाम ज्ञात कर अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, छपरा अथवा निर्वाची पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया, ताकि निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके। मतदान हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व के दिन सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सेक्टर पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि उनके सेक्टर क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केन्द्रों पुलिस बल एवं मतदान दल के सभी सदस्य सभी मतदान सामग्री के साथ पहुंच गये है अथवा नहीं।
सेक्टर पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वे मतदान प्रारम्भ होने की सूचना नियंत्रण कक्ष को अवश्य देगें। यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केन्द्र स्थल पर पुलिस बल अपने स्थान पर तैनात हैं। मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति / अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देंगें। उन्हें यह देखते रहना कि मतदान दल के सभी कर्मी मतदान केन्द्र के अन्दर आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति से कार्य कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत के विषय में समय-समय पर प्रतिवेदन देना। मतदान समाप्ति पर सेक्टर पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी को पूर्ण रूप से भरा गया हो।
ई०वी०एम० की सीलिग भलीभांति की गई है। रजिस्टर 17 ए पूर्ण रूप से भर गया हो । मतदान के बाद सेक्टर पदाधिकारी अपना प्रतिवेदन ई०वी०एम० संग्रहण स्थल पर निर्वाची पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।
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Publisher & Editor-in-Chief