
छपरा। अब महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान नथिया, झुमका, चूड़ी और अन्य बड़े आभूषण नहीं पहन सकेंगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि ड्यूटी के समय भारी श्रृंगार और आभूषण पहनना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित महिला पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सभी एसपी को भेजा गया पत्र
बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से विधि-व्यवस्था प्रभाग द्वारा सारण क्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), रेल पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें सख्ती से आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
क्या कहा गया है पत्र में?
मुख्यालय के पत्र में कहा गया है कि कई महिला पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के समय भारी श्रृंगार जैसे नथिया, झुमका, चूड़ियाँ आदि पहनने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो पुलिस की गरिमा एवं अनुशासन के विरुद्ध है। पुलिसकर्मी आम नागरिकों से अलग पहचान रखते हैं और उनके आचरण व वेशभूषा में मर्यादा अपेक्षित है।
23 जून की बैठक में हुआ था निर्णय
बिहार पुलिस मुख्यालय में 23 जून को आयोजित “सम्मन्वय बैठक” में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुलिस बल के अनुशासन को बनाए रखने के लिए महिला कर्मियों के ड्रेस कोड पर सख्ती बरती जाए। इसके बाद 27 जून को आदेश जारी किया गया।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। अगर कोई महिला पुलिसकर्मी या पदाधिकारी ड्यूटी के दौरान इस आदेश का उल्लंघन करती पाई जाती हैं, तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बिहार पुलिस का यह फैसला पुलिस बल की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह आदेश सिर्फ ड्रेस कोड तक सीमित नहीं बल्कि महिला पुलिसकर्मियों को एक पेशेवर और अनुशासित छवि के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करता है।
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