छपरा। स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर अप्रूवल समिति की बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। स्पॉन्सरशिप योजना जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनूठी पहल है। इसमें 18 वर्ष के कम आयु के बालक-बालिकाओं को ₹4000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना के लाभ लेने हेतु पात्रता:
माता विधवा या तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त हो, जहां बच्चे अनाथ और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हों, जहां माता-पिता जीवन के लिए खतरनाक एवं अत्यंत बीमारी के शिकार हो, जहां माता-पिता अक्षम या बच्चों की देखभाल करने में आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ हों जेजे अधिनियम 2015 के अनुसार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों जैसे- बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह के शिकार, एचआईवी, विकलांग बच्चे, लापता बच्चे, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत शामिल बच्चे।
इस योजना के लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है। आधार कार्ड, बच्चे एवं माता-पिता के आवासीय प्रमाण पत्र, बच्चों के पिता का मृत्यु प्रमाण, पत्र बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र एवं बच्चों के साथ संयुक्त बैंक खाता।
आय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र के लिए 96000 रुपये वार्षिक, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 72000 रुपये वार्षिक। विशेष जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में जिला पदाधिकारी, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, सचिव रेड क्रॉस, समन्वयक, आदि उपस्थित थे।
Publisher & Editor-in-Chief