क्राइमछपरा

सारण में हत्या के 2 आरोपितों को मिली उम्रकैद की सजा, 20-20 हजार रूपये का जुर्माना

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का सश्रम कारावास

छपरा। सारण जिले में हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

क्या है पूरा मामला

मामला भगवानबाजार थाना कांड संख्या 78/18 से जुड़ा है। इस कांड में धारा 147, 149, 341, 323 और 302 भा.द.वि. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सत्रवाद संख्या 458/119 में सुनवाई के बाद माननीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश-12 अंजनी कुमार गौंड ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

दोषी ठहराए गए अभियुक्त

  1. निकेश कुमार सिंह, पिता सुरेन्द्र प्रसाद, निवासी धुपनगर, थाना खैरा, जिला सारण
  2. प्रमोद सिंह, पिता ब्रज बिहारी सिंह, निवासी धुपनगर, थाना खैरा, जिला सारण

दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई।

त्वरित विचारण का नतीजा

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वर्ष 2025 में सारण जिले में गंभीर आपराधिक मामलों की पहचान कर न्यायालय में त्वरित विचारण कराया जा रहा है। इस कड़ी में गवाहों के साक्ष्य समय पर पूरे कराए गए, जिसके परिणामस्वरूप यह फैसला जल्द आया।

अभियोजन की भूमिका

इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। वहीं अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी कर समय पर चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिससे अभियुक्तों को सजा दिलाने में मदद मिली।

पुलिस का बयान

सारण पुलिस ने कहा है कि गंभीर अपराधों के मामलों में आगे भी त्वरित विचारण कराते हुए दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी, ताकि समाज में कानून का भय कायम रहे और अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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