क्राइमछपरा

छपरा में कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की हत्या करने वाली बेटी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा

प्रेमी के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या

Chhapra Court News: सारण जिले में एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले हत्या कांड में छपरा सिविल कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। पिता की हत्या के आरोप में बेटी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला अमनौर थाना क्षेत्र का है, जिसने सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को झकझोर कर रख दिया था।

छपरा में हत्या के 9 साल पुराने कांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2026 के दौरान सारण जिले में हत्या जैसे गंभीर अपराधों को चिन्हित कर त्वरित एवं प्रभावी विचारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में यह मामला भी प्राथमिकता के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ।

क्या है पूरा मामला


अभियोजन के अनुसार, दिनांक 07 जून 2025 को अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत खास पटी गांव में यह हत्याकांड हुआ। मृतक मोतीलाल महतो ने अपनी पुत्री अनिता कुमारी को रात के समय उसके प्रेमी रामबाबू कुमार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद अनिता के प्रेमी ने धारदार हथियार से मोतीलाल महतो पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस पूरे कृत्य में अनिता कुमारी ने अपने प्रेमी का साथ दिया।

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न्यायालय का फैसला


माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण श्री पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने अमनौर थाना कांड संख्या-172/25, दिनांक 07.06.2025, धारा 103(1)/109(1)/331(2) BNS (सत्रवाद संख्या-1049/25) के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।

  • धारा 103(1) BNS के तहत दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
  • धारा 109(1) BNS के अंतर्गत दोनों को छह-छह वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई।
  • इसके अतिरिक्त धारा 331(2) BNS के तहत अभियुक्त रामबाबू कुमार को दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई।

अनुसंधान और अभियोजन की भूमिका


उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण और तथ्यपरक अनुसंधान कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाहों की सशक्त गवाही कराई गई, जिससे आरोप सिद्ध हो सके। इस मामले में लोक अभियोजक श्री सर्वजीत ओझा ने प्रभावी ढंग से अभियोजन पक्ष रखा।

सजायाफ्ता अभियुक्तों का विवरण

  1. रामबाबू कुमार, पिता-नथुनी महतो, निवासी-खास पटी, थाना-अमनौर, जिला-सारण।
  2. अनिता कुमारी, पिता-स्व. मोतीलाल महतो, निवासी-खास पटी, थाना-अमनौर, जिला-सारण।

सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हत्या सहित अन्य गंभीर अपराधों में आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि अपराधियों को समयबद्ध सजा दिलाकर समाज में कानून का भय और न्याय के प्रति विश्वास कायम रखा जा सके।

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Ganpat Aryan
Ganpat Aryan
वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

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