छपरा शहर में अब खुले में नहीं बिकेगा मांस-मछली, नगर आयुक्त ने दिया आदेश

छपरा। छपरा नगर निगम क्षेत्र में खुले में मांस मछली बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। नगर आयुक्त सुनील कुमार की ओर से पत्र जारी करते हुए निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसमें नगर निगम क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट कर खुले में मांस मछली बेचने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही सभी मांस मछली के दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि शुरुआती समय में सभी दुकानदारों को प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य रहेगा।
नगर आयुक्त ने नगर निगम के 45 वार्ड को दो भागों में बांटते हुए दो सहायक लोक सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। वार्ड नंबर 1 से 22 तक लोक स्वच्छता पदाधिकारी सुमित कुमार का नेतृत्व में सफाई निरीक्षक चंद्र मोहन यादव, अखिलेश राय और संजय राम कार्रवाई करेंगे। जबकि वार्ड संख्या 23 से 45 तक लोक स्वच्छता पदाधिकारी संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सफाई निरीक्षक असगर अली, राजनाथ राय और सुमित कुमार कार्रवाई करेंगे। महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता के आदेश पर से नगर आयुक्त ने मीट-मछली की दुकानों को हटाने का को अभियान शुरू कर दिया है।
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