सारण में पॉलिटिकल पार्टी झंडा थमाने वाला चौकीदार निलंबित, नारा लगाने वाला सैप चालक बर्खास्त
राजनीतिक रंग में रंगे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई

छपरा। सारण पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया है। एक ओर जहां झंडा थमाने वाले चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक नारा लगाने वाले सैप चालक को सेवा से बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों मामलों में पुलिस विभाग ने चुनावी आचार संहिता के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है।
सारण जिले में चुनाव के दौरान सरकारी कर्मियों की राजनीतिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। वरीय पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक चौकीदार को निलंबित और एक सैप चालक को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। दोनों मामलों में संबंधित कर्मियों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी सेवक आचरण नियमों के विपरीत आचरण का आरोप है।
पहला मामला : चौकीदार ने थमाया राजनीतिक झंडा
28 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिस कर्मी एक विशेष राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न अंकित झंडा दूसरे व्यक्ति को देते हुए दिख रहा था। वीडियो के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अंचल पुलिस निरीक्षक, मुफ्फसिल अंचल को जांच का निर्देश दिया। जांच के बाद पुष्टि हुई कि वीडियो में दिख रहा पुलिसकर्मी अवतारनगर थाना में पदस्थापित चौकीदार संख्या 6/7 दिनेश कुमार उर्फ दिनेश राय है।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि चौकीदार द्वारा राजनीतिक झंडा देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके बाद एसपी सारण ने दिनांक 03 नवंबर 2025 से दिनेश कुमार उर्फ दिनेश राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया तथा विभागीय कार्रवाई के तहत 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया।
साथ ही, इस मामले में अवतारनगर थाना कांड संख्या 289/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दूसरा मामला : सैप चालक ने लगाया राजनीतिक नारा
इसी प्रकार, एक अन्य वायरल वीडियो में कुछ व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी के समर्थन में नारे लगाते दिखे। जांच में वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति सैप चालक संख्या 4279460H उदय कुमार सिंह पाया गया, जो उस समय ERSS इसुआपुर थाना में प्रतिनियुक्त था।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा 2 की जांच में यह पुष्टि हुई कि उक्त चालक ने सार्वजनिक रूप से राजनीतिक नारे लगाकर आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मियों द्वारा किसी राजनीतिक दल के समर्थन में प्रचार या नारा लगाना RP एक्ट की धारा 129 के तहत दंडनीय अपराध है।
इस आधार पर एसपी सारण द्वारा उदय कुमार सिंह का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया। साथ ही मशरक थाना कांड संख्या 458/25 दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
एसपी सारण का बयान:
| “सारण पुलिस आदर्श आचार संहिता के पालन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचन की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण |
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
करियर – शिक्षाApril 12, 2026छपरा के अभिषेक ने रचा इतिहास: हवलदार से इनकम टैक्स विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट बने
करियर – शिक्षाApril 11, 2026BPSC Exam: सारण में 31 केंद्रों पर होगी AEDO की परीक्षा, जैमर-सीसीटीवी से होगी सख्त निगरानी
बिहारApril 11, 2026अब सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, 24 घंटे में मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट
Railway UpdateApril 11, 2026अब AI करेगा रेलवे ट्रैक की निगरानी, लगेंगे नए कॉम्पोजिट स्लीपर







