छपरा

Traffic Plan Chhapra: सारण में काउंटिंग को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, सभी दुकानें रहेंगी बंद

छपरा में मतगणना दिवस पर चलेगा विशेष ट्रैफिक प्लान

छपरा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन–2025 के तहत मतगणना कार्य 14 नवम्बर 2025 को कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर, छपरा में संपन्न होना निर्धारित है। मतगणना दिवस पर पदाधिकारियों, कर्मियों, प्रत्याशियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी सारण अमन समीर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के संयुक्त निर्देशन में यह आदेश जारी किया गया है, ताकि मतगणना दिवस पर शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित बनी रहे।सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से पत्र जारी किया है।

 प्रशासन द्वारा जारी प्रमुख निर्देश

व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद:

14 नवम्बर को मठिया मोड़ से मेथवलिया चौक तक सभी दुकाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इन मार्गों पर ठेला, खोमचा या किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी सदर छपरा और पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष छपरा मुफस्सिल की होगी।

मतगणना कर्मियों के वाहन पार्किंग स्थल:

जो अधिकारी/कर्मी निजी वाहन से मतगणना कार्य हेतु आएंगे, वे प्रातः 5:00 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे और अपने वाहन निम्न स्थानों पर पार्क करेंगे –

  • सिटी गार्डेन मैरेज हॉल, साढा, छपरा
  • जलसा मैरेज हॉल, साढा, छपरा

अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं के लिए पार्किंग व्यवस्था:


अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता अपने वाहन साढा बस स्टैंड (साब ओवरब्रिज के दाहिने तरफ स्थित) में पार्क करेंगे, जहाँ सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी।

वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण:

  • वाहनों का संचालन केवल मठिया मोड़ से नेवाजी टोला चौक की ओर (एकतरफा) किया जाएगा।
  • नेवाजी टोला से मठिया मोड़ की ओर किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी।
  • नेवाजी टोला चौक पर तैनात दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करेंगे।

अनावश्यक कागजात व वाहन प्रतिबंध:


मतगणना कर्मी केवल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और वाहन कागजात साथ रखें। अन्य अनावश्यक दस्तावेज साथ लाने पर रोक रहेगी।

बाजार समिति की ओर वाहनों का प्रवेश निषिद्ध:


मेथवलिया चौक एवं साढा ओवरब्रिज के समीप तैनात पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी वाहन बाजार समिति की ओर न जाए तथा सड़क किनारे पार्क न हो।
इस व्यवस्था में लापरवाही संबंधित पदाधिकारी की जवाबदेही मानी जाएगी।

रात्रि में अनधिकृत पार्किंग पर सख्त निगरानी:


अंचलाधिकारी सदर और थानाध्यक्ष छपरा मुफस्सिल को यह सुनिश्चित करना होगा कि रात में कोई भी वाहन अनाधिकृत रूप से पार्क न किया जाए। इसके लिए संयुक्त गश्ती दल सक्रिय रहेगा।

निगरानी एवं गश्ती टीम:


चार मोटरसाइकिलों पर एक पुलिस पदाधिकारी व सात पुलिस बल पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ लगातार मठिया मोड़ से मेथवलिया चौक तक गश्ती करेंगे।
इनकी जिम्मेदारी होगी कि अनावश्यक भीड़ न जुटने दें।

अस्थायी पार्किंग स्थल का निर्धारण:


बाजार समिति परिसर के दुर्गा मंदिर के समीप स्थित मार्ग के एक हिस्से में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल सारण द्वारा बैरिकेडिंग कर अस्थायी पार्किंग स्थल तैयार कराया जाएगा।

13 नवंबर की मध्यरात्रि से वाहनों पर रोक:


साढा बस स्टैंड से वाहनों का परिचालन 13 नवम्बर की मध्यरात्रि से ही प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतगणना दिवस पर अनावश्यक रूप से मतगणना स्थल या आसपास के क्षेत्रों में न जाएं, और यातायात नियमों व दिशा-निर्देशों का पालन कर प्रशासन को सहयोग दें।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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