
सारण: सारण पुलिस द्वारा प्रेक्षागृह, सारण में ग्राम कचहरी और बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत न्यायिक अधिकारों एवं शक्तियों को लेकर एक जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी मुखिया और सरपंचों को उनकी न्यायिक शक्तियों के बारे में जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैकल्पिक विवाद समाधान के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-1, सोनपुर, मढ़ौरा), पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय, साइबर), एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित जिले के सभी थानाध्यक्ष और मुखिया/सरपंच उपस्थित रहे।





कार्यक्रम के दौरान सभी गणमान्य अधिकारियों ने बिहार पंचायत राज अधिनियम में निहित शक्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस की भूमिका पर चर्चा करते हुए बताया गया कि छोटे-मोटे विवादों की जाँच 15 दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट ग्राम कचहरी को सौंपने का प्रावधान किया गया है। इससे बी.एन.एस. की 44 धाराओं के तहत मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
अधिकारियों ने मुखिया और सरपंचों से पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर छोटे-मोटे वादों का सुचारू रूप से निपटारा करने की अपील की। इस पहल से ग्रामीण स्तर पर न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने में सहायता मिलेगी।

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