बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम- 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; डीएम
छपरा : सारण के जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा शुक्रवार को कार्यालय कक्ष से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और शिकायत का निवारण किया गया।जिला पदाधिकारी के द्वारा लोक शिकायत के कुल 07 मामलों की सुनवाई की गई। 04 मामलों पर अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 03 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। निष्पादित किए गए मामलों में से दो मामले बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत नल- जल योजना से संबंधित थे।
इस मामले में जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जांचोपरांत पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कारवाई करने का निर्देश जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया ।साथ ही संबंधित मामले में दोषी संबंधित वार्ड सदस्य के विरुद्ध राशि की अधिक निकासी के आरोप के सत्यापित होने पर एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है।
जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।
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