छपरा। रेल पटरियों के किनारे निवास करने वालों के लिए रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी किया है। जिसका पालन करना अनिवार्य है। रेलवे सुरक्षा बल वाराणसी मण्डल ने रेलवे ट्रैक के निकट निवास करने वाले भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे रेल से यात्रा करने वाले अनन्य यात्रियों की सुरक्षित यात्रा में अपनी सर्तकता और भागीदारी दिखाएं।
रेलवे सुरक्षा बल ने इन बातों पर ध्यान देने की अपील की है:
- रेलवे ट्रैक के नजदीक न जाएँ।
- रेलवे ट्रैक को सदा समपार अथवा अण्डर पास के माध्यम से ही पार करें।
- भूल से भी साइकिल, मोटर साइकिल अथवा अन्य वाहनों से निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान से रेल लाइन को पार न करें।
- अपने आवास के आस पास रखे अपने भारी वस्तुओं को सुरक्षित व निगरानी में रखे ताकि असामाजिक तत्व उनका गलत इस्तेमाल न कर सकें।
- रेलवे ट्रैक के आस-पास अथवा ट्रैक पर असामाजिक गतिविधियो पर नजर रखें।
- असामान्य गतिविधियों की सूचना अविलम्ब 139, 112, 9794843721 पर दें।
रेलवे सुरक्षा बल ने बताया कि उपरोक्त गतिविधियों को करना रेल अधिनियम की धारा 147, 153, 154 एवं 159 के तहत दण्डनीय है। यह आपके जान माल के हित में है।
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