छपरा। भूमि के क्रय विक्रय में आपसी विवाद एवं धोखाधड़ी को समाप्त करने के उद्देश्य से मद्य निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2008 में आवश्यक संशोधन किया गया है। नये प्रावधान के तहत अब केवल वे व्यक्ति ही जमीन का विक्रय कर सकते हैं, जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी-होल्डिंग कायम हो।
जिन परिवारों में अभी तक पूर्वजों के नाम से ही जमाबंदी संधारित है एवं अभी तक आपसी बँटवारा कर अपने-अपने नाम से जमाबंदी-होल्डिंग कायम नहीं कराई गई है, उनकी सहूलियत के लिए राज्य के सभी अंचलों के सभी हल्के में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को आयोजित होगी।
इन शिविरों में केवल जमाबंदियों के अद्यतीकरण हेतु आवेदन, स्व हस्ताक्षरित वंशावली, सभी फ़रिकेनों के द्वारा हस्ताक्षरित बंटवारानामा एवं बिना खाता, खेसरा, लगान, रकबा वाले जमाबंदियों के परिमार्जन हेतु साक्ष्य के साथ प्राप्त किए जाएंगे।
शिविर में इनका सत्यापन किया जाएगा एवं तत्पश्चात नियमानुसार आवेदनों को निष्पादित कर जमाबंदी अद्यतीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में मंगलवार संध्या में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की तथा शिविर के प्रभावी ढंग से आयोजन को लेकर आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दिशा निदेश दिया।
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