Ration Distribution: राशन वितरण नियम में बड़ा फेरबदल, जनवरी से बदल जाएगी गेहूं–चावल की मात्रा
खाद्य सुरक्षा लाभुकों के लिए नया नियम

पटना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जनवरी 2026 से 2:3 के अनुपात में गेंहू और चावल मिलेगा। अब तक उन्हें 1:4 के अनुपात में खाद्यान्न का वितरण होता रहा है। दिसंबर माह तक 1:4 के अनुपात में ही वितरण होगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा पूर्व की व्यवस्था में बदलाव लाने का निदेश दिया गया है। इसके बाद बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह फैसला लिया है।
जनवरी से नये नियम से वितरण
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित पात्र लाभुको को माह जनवरी, 2026 के वितरण चक्र से खाद्यान्न का वितरण 1:4 के स्थान पर 2:3 के अनुपात में किया जाएगा। इस प्रकार से अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) से आच्छादित लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल) तथा पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी (पीएचएच) से आच्छादित लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति लाभुक 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 किलोग्राम गेहूं एंव 03 किलोग्राम चावल) का वितरण किया जाएगा।
दिसंबर तक पुरानी व्यवस्था लागू
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित पात्र लाभुकों को वर्तमान में खाद्यान्न का वितरण 1:4 के अनुपात में किया जा रहा है, अर्थात उक्त अधिनियम के अधीन अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) से आच्छादित लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (07 किलोग्राम गेहूं एंव 28 किलोग्राम चावल) तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी (पीएचएच) से आच्छादित लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति लाभुक 05 किलोग्राम खाद्यान्न (01 किलोग्राम गेहूं एंव 04 किलोग्राम चावल) का वितरण किया जा रहा है। दिसंबर 2025 तक खाद्यान्न वितरण की यही व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
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