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Bihar Vidhansabha Election: नामांकन में सिर्फ 5 लोगों को प्रवेश, प्रचार पर 40 लाख से अधिक खर्च नहीं, डीएम ने दी चेतावनी

सभा-जुलूस, लाउडस्पीकर और वाहनों के लिए जरूरी होगी अनुमति

छपरा। बिहार विधानसभा आम चुनाव-2025 की घोषणा के बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आदर्श आचार संहिता, नामांकन प्रक्रिया, प्रचार-प्रसार, व्यय सीमा और निर्वाचन संबंधी नियमों की विस्तार से जानकारी दी।

आदर्श आचार संहिता लागू, निषेधाज्ञा प्रभावी

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही जिला स्तर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा पूरे सारण जिले में प्रभावी कर दी गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इस आदेश और आचार संहिता के नियमों की जानकारी अपने कार्यकर्ताओं तक जमीनी स्तर पर पहुंचाएं और निर्वाचन नियमों का सख्ती से पालन करें।

 सभा-जुलूस, लाउडस्पीकर और वाहनों के लिए जरूरी होगी अनुमति

डीएम ने स्पष्ट कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभा, जुलूस, रैली, लाउडस्पीकर के उपयोग, प्रचार वाहन या कार्यालय खोलने जैसे किसी भी कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गतिविधि बिना अनुमति के आयोजित नहीं की जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 नामांकन प्रक्रिया और खर्च की सीमा की जानकारी

बैठक में राजनीतिक दलों को नामांकन की विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

  • नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
  • नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए ₹10,000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए ₹5,000 निर्धारित है।
  • एक अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार पर अधिकतम ₹40 लाख तक खर्च कर सकता है।
  • ₹10,000 से अधिक का भुगतान चेक या ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार व्यय की गणना के लिए विभिन्न सामग्रियों की दर बाजार सर्वे के आधार पर तय की गई है, जिसकी जानकारी सभी दलों को उपलब्ध कराई गई है।

 सिंगल विंडो और सुविधा ऐप से मिलेगी अनुमति

जिलाधिकारी ने कहा कि सारण जिले में सभी प्रकार की चुनावी अनुमतियाँ सिंगल विंडो प्रणाली से दी जाएंगी। साथ ही ‘सुविधा ऐप’ के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि बुधवार को सभी राजनीतिक दलों को ऐप उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि प्रक्रिया सुगम और पारदर्शी बन सके।

 सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई

डीएम अमन समीर ने सभी दलों को आगाह किया कि सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी दल या व्यक्ति के संज्ञान में गलत सूचना या फेक न्यूज आती है, तो उसे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

मतदान केंद्रों पर नई पहलें: मतदाताओं के लिए बेहतर सुविधा

जिलाधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए कई नवाचार किए हैं।

  • सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा रहेगी।
    मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि में प्रवेश करते समय मतदाता अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर काउंटर पर जमा करेंगे, और मतदान के बाद उसे वापस प्राप्त करेंगे।
  • हर मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता रहेंगे ताकि मतदान प्रक्रिया जल्दी और सुचारु रूप से पूरी हो सके।
  • ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो प्रदर्शित की जाएगी जिससे मतदाता को पहचान में आसानी होगी।

सभी दलों से सहयोग की अपील

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन एक लोकतांत्रिक पर्व है, जिसे “शांतिपूर्ण, स्वच्छ और उत्सवी माहौल” में सम्पन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि वे नियमों का पालन करते हुए मतदाताओं में विश्वास और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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