छपरा। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा को छपरा कोर्ट से उम्र कैद की सजा मंगलवार को हुई। सांसद व विधायक के मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे तृतीय नलीन कुमार पांडेय ने उन्हें सजा सुनाई।मालूम हो कि वर्ष 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोंगो ने हमला बोल दिया था।
फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी, जिसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। सजा के बाद पूर्व मंत्री को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा छपरा भेज दिया गया।
ज्ञात हो कि वर्ष 1990 के चुनाव के दौरान 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोंगो ने हमला बोल दिया था और उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी। जिसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी ।रविंद्र मिश्रा वर्ष 2000 में मांझी विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे और राबड़ी देवी के सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे।
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