छपरा

Arms Licenses Cancelled: सारण DM ने की बड़ी कार्रवाई, 32 हथियारों का लाइसेंस किया रद्द

आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत यह आदेश पारित

Arms Licenses Cancelled: सारण जिले में प्रशासन ने शस्त्र अनुज्ञप्तियों की व्यापक समीक्षा के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 हथियारों के लाइसेंस रद्द (Arms Licenses Cancelled) कर दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत यह आदेश पारित किया। यह कार्रवाई विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन मामलों में लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनमें अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु, अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण शस्त्र रखने में असमर्थता, स्वास्थ्यगत कारणों से शस्त्र उपयोग में अयोग्यता तथा स्वेच्छा से शस्त्र त्याग करने के लिए दिए गए आवेदन शामिल हैं। इन सभी आवेदनों की सम्यक जांच और समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया।

आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत यह आदेश पारित

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रत्येक मामले में तथ्यों की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और संबंधित थाना स्तर से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही अंतिम आदेश जारी किया गया।

प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों अथवा उनके परिजनों को निर्देश दिया है कि वे नियमानुसार शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका (लाइसेंस बुक) को निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित थाने या शस्त्र शाखा में जमा कराएं। ऐसा न करने की स्थिति में विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

जानकारों का मानना है कि समय-समय पर शस्त्र अनुज्ञप्तियों की समीक्षा से न केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड अपडेट रहता है, बल्कि अनावश्यक या निष्क्रिय लाइसेंसों की पहचान भी संभव हो पाती है। इससे शस्त्रों के दुरुपयोग की आशंका भी कम होती है।

जिला प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में भी शस्त्र लाइसेंसों की नियमित समीक्षा जारी रहेगी। यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति में बदलाव होता है या लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Author Profile

Ganpat Aryan
Ganpat Aryan
वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

Ganpat Aryan

वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।

Related Articles

Back to top button