ट्रेन का टिकट बुक करते समय करें ये काम, रेलवे की तरफ से मिलेगा 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस

छपरा। हमारे देश में ज्यादातर लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं। अगर आप भी अपनी यात्रा भारतीय रेल से करते है तो यह खबर आपके लिए है। आए दिन ट्रेन हादसों की घटनाएं भी सामने आती हैं। हम अक्सर यह सुनते है कि रेल हादसे में कई लोग मर गए या घायल हो गए हैं। आज हम आपको यह बताने जा रहे है कि भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाता है। ट्रेन हादसों की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को यात्रा बीमा यानी ट्रैवेल इंश्योरेंस की सुविधा देता है। आइए आज हम यह जानते है कि आप इसका लाभ कैसे ले सकते है ?
आज के समय में ज्यादातर लोग IRCTC से ही ऑनलाइन टिकट बुक करते है। IRCTC अपने यात्रियों को टिकट बुक के साथ- साथ और भी कई तरह की सुविधाएं देता है। जिसमें से एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी शामिल है। अगर आप भी चाहते है कि ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ आपको मिले तो आप जब भी ट्रेन की टिकट बुक करें तो अपने टिकटों के लिए भुगतान करते समय, आपको ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखेगा। आप इंश्योरेंस खरीदने के लिए यात्रा पर ट्रैवल इंश्योरेंस टिक कर सकते हैं। इस इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने ऑनलाइन टिकट कराया हो। यहां एक और बात है जिसका ध्यान यात्रियों को रखनी चाहिए कि अगर आपका टिकट कंफर्म या RAC होता है तो तभी इस इ्श्योरेंस का लाभ आपको मिलेगा। अन्यथा आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते है। जिस यात्री ने रेल टिकट ऑफलाइन खरीदी है उसे इसका लाभ नहीं मिल सकता।
अभी आपके दिमाग में यह चल रही होगी कि इस रेल इ्श्योरेंस के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा ? ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए आपको सिर्फ 45 पैसे खर्च करने होंगे। सिर्फ 45 पैसे के खर्च से आपको 7 से 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इस यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री की मौत हो जाती है या विकलांग हो जाता है तो रेलवे की तरफ से उसके परिजनों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है।
यहां एक और बात आती है रेल टिकट बुक करते समय नॉमनी की डिटेल सही से भरा गया हो। अक्सर यह देखने को मिलता है कि लोग रेल टिकट एजेंट से बुक कराते है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि एजेंट टिकट बुक करते समय मोबाइल नंबर और ई- मेल आईडी आपका ही दर्ज करें। ऐसा करने से हादसे की स्थिति में क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ लेना चाहते हैं तो हादसे के 4 महीने के अंदर नॉमिनी या बेनेफिशियरी को इसके लिए क्लेम करना होगा। आपने जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया है उस कंपनी को जल्द से जल्द सारी डिटेल देनी होगी। क्लेम करने के कुछ दिन बाद ही आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के मुताबिक, एक्सीडेंट में अलग-अलग पात्रता के मुताबिक सहायता राशि घायलों और मृतकों के परिवारजनों को दी जाती है।
आपको बता दें कि किसी पैसेंजर की रेल हादसे में मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद मिलती है। अगर यात्री इस हादसे में पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो उसे 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है।
आंशिक तौर पर स्थायी विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। अगर ट्रेन हादसे में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है, तो परिवार 2 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और परिवार को उनका शरीर घर लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, तो 10000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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