सारण DM का आदेश: सरस्वती पूजा में अश्लील और भड़काऊ गाना बजाने वालों पर होगी कार्रवाई

छपरा। जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला द्वारा संयुक्त रूप से आगामी सरस्वती पूजा के अवसर पर समाहरणालय सभागार में तीनों अनुमंडल के शांति समिति के सदस्यों के साथ जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
समिति के सदस्यों से आवश्यक सुझाव प्राप्त करते हुए उक्त त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बताया गया कि किसी भी तरह के जूलूस के आयोजन हेतु लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा। लाइसेन्स में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही आयोजन की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक आयोजन के लाइसेन्स हेतु 10-25 लोगों को पहचान पत्र जमा करना होगा, जिसका सत्यापन भी कराया जायेगा।
जूलूस में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित है।किसी भी तरह के शस्त्र का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। किसी भी तरह के अश्लील/भड़काऊ गीत, संगीत एवं संवाद के उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
प्रतिमा का विसर्जन नदी में नहीं किया जाना है। इसके लिये नदी के किनारे कृत्रिम तालाब के निर्माण हेतु कार्रवाई करने को कहा गया।
समिति के सदस्यों से भी एक एक कर उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त किया गया तथा संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निदेश दिया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
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