
छपरा। गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सारण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गंभीर मामलों की तेजी से सुनवाई के तहत दरियापुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों बनारस राय और नुनु राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 5-5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं भरने पर 6-6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।
त्वरित विचारण के तहत मिली बड़ी सफलता
वर्ष 2025 में सारण जिले में गंभीर अपराधों के मामलों को चिन्हित कर न्यायालय में तेजी से विचारण कराए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह मामला प्राथमिकता सूची में शामिल था। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अभियोजन की मजबूत पैरवी के कारण मामला तय समय पर निर्णायक मुकाम तक पहुंचा।
अदालत का फैसला
शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–09, साहिबगंज, श्री राजीव कुमार भारती की अदालत ने दरियापुर थाना कांड संख्या 07/20 (दिनांक 07.01.2020; धारा 302 भादवि; सत्रवाद संख्या 324/20) में दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही अपराध की पुष्टि करते हैं, इसलिए दोनों अभियुक्त अधिकतम दंड के पात्र हैं।
मजबूत अनुसंधान और अभियोजन
इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने संतुलित एवं गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी की। अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर और जांच अधिकारी सहित कुल 08 गवाहों की गवाही दर्ज कराई, जिसने अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन का पक्ष मजबूत किया। मामले की पैरवी लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने की।
अभियुक्तों का विवरण
- बनारस राय, पिता – रामजीवन राय, साकिन – रामपुर जैती, थाना – दरियापुर, जिला – सारण
- नुनु राय, पिता – रामजीवन राय, साकिन – रामपुर जैती, थाना – दरियापुर, जिला – सारण
सारण पुलिस का सतत अभियान
सारण पुलिस ने कहा है कि ऐसे गंभीर मामलों में आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण कराया जाएगा ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिल सके और कानून का भय कायम रहे।



