
छपरा। सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक लापता व्यक्ति की हत्या के मामले में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में सारण के SSP कुमार आशीष के द्वारा पानापुर थानाध्यक्ष पु०अ०नि० विश्वमोहन राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
लापता सुरेश सिंह की पहचान हत्या के रूप में हुई
बाजितपुर निवासी सुरेश सिंह, पिता नागेन्द्र सिंह, दिनांक 04 अप्रैल 2025 से लापता थे। इस संबंध में 07 अप्रैल को पानापुर थाना कांड संख्या 120/25 दर्ज किया गया था। परंतु नौ दिनों के बाद 16 अप्रैल को मशरक थाना क्षेत्र से एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान सुरेश सिंह के रूप में की गई।




अनुसंधान में लापरवाही बनी बड़ी चूक की वजह
जांच में सामने आया कि थानाध्यक्ष विश्वमोहन राम द्वारा न तो तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए, न ही मानवीय आसूचना पर कार्य किया गया। इस लापरवाही के चलते न केवल जांच में देरी हुई, बल्कि परिजनों और आम नागरिकों में गहरा आक्रोश फैल गया, जिसके कारण 20 अप्रैल को सड़क जाम और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई।
सामान्य जीवन यापन भत्ता पर किया गया निलंबित
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शिखर चौधरी की अनुशंसा के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण कुमार आशीष ने विश्वमोहन राम को पुलिस केन्द्र, सारण में वापस बुलाते हुए उन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया है। साथ ही उन्हें 07 दिनों के भीतर विभागीय स्पष्टीकरण देने का निर्देश भी दिया गया है।
‘जीरो टॉलरेंस’ पर सारण पुलिस का सख्त रुख
सारण पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि कर्तव्य में लापरवाही या अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी पदाधिकारी/कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।
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