सारण में 4 वर्ष पुराने हत्याकांड में 3 अभियुक्तों को मिली उम्र कैद की सजा, 25-25 हजार रूपये का जुर्माना
सोनपुर थाना कांड में 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

छपरा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 के दौरान सारण जिला में गंभीर अपराधों के मामलों को प्राथमिकता पर लेते हुए त्वरित विचारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में हत्या के एक बहुचर्चित मामले में माननीय न्यायालय द्वारा तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-04, सारण, छपरा राघवेन्द्र विक्रम सिंह परमार की अदालत ने सोनपुर थाना कांड संख्या 235/21 (दिनांक 03.05.2021) में दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को कठोर दंड से दंडित किया। यह मामला धारा 302/120(बी)/34 भा.दं.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज था, जिसका सत्रवाद संख्या 606/22 है।
आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा
माननीय न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्तों को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 वर्ष का कारावास भी दिया गया है।
गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और सशक्त अभियोजन
उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं सशक्त अनुसंधान पूर्ण कर समयबद्ध रूप से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 09 महत्वपूर्ण साक्षियों की गवाही कराई गई, जिससे अभियोजन का पक्ष मजबूत हुआ।
मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया।
सजायाफ्ता अभियुक्तों का विवरण
- सुनील राय, पिता – बच्चू राय, निवासी – परमानंदपुर पोखरा, थाना – सोनपुर, जिला – सारण
- सुमन राय, पिता – बच्चू राय, निवासी – परमानंदपुर पोखरा, थाना – सोनपुर, जिला – सारण
- भूषण राय उर्फ शशि कुमार यादव उर्फ छोटू, पिता – अशोक राय, निवासी – परमानंदपुर पोखरा, थाना – सोनपुर, जिला – सारण
अपराध नियंत्रण को लेकर सारण पुलिस का संकल्प
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर कांडों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण, साक्ष्यों की समयबद्ध प्रस्तुति और मजबूत अभियोजन के माध्यम से कार्रवाई जारी रखी जाएगी। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
देशJanuary 3, 2026डिजिटल पत्रकारिता की बदली तस्वीर: 7 साल में WJAI कैसे बनी मजबूत आवाज़
Railway UpdateJanuary 3, 2026महाकुंभ मेला को लेकर रेलवे का अलर्ट, DRM ने झूसी से प्रयागराज तक सुरक्षा परखी
छपराJanuary 3, 2026Udyog Varta: सारण के डीएम ने उद्यमियों के साथ किया संवाद, बनेगा कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर
क़ृषिJanuary 3, 2026सारण में धान अधिप्राप्ति के लिए 259 पैक्स और 10 व्यापार मंडल का चयन, 27 हजार से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन







