15 दिनों में डीजे मुक्त होगा बिहार, अवैध मॉडिफाइड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई शुरू
बिहार में 15 दिनों में डीजे मुक्त अभियान

पटना। राज्य को अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों से मुक्त करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित (मॉडिफाइड) डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) और मोटर वाहन निरीक्षकों (MVI) को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जांच, चालान और जब्ती की कार्रवाई
अभियान के तहत:
मॉडिफाइड डीजे वाहनों की जांच
चालान काटना
वाहन जब्त करना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
आदेश के अनुसार, बिना पंजीकरण या अनुमति के डीजे सिस्टम लगाना, वाहनों में संरचनात्मक बदलाव करना या अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाना दंडनीय होगा।
किन धाराओं में होगी कार्रवाई?
मोटर वाहन अधिनियम की:
धारा 52 – बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित
धारा 55(5) – पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान
धारा 182(A) – दंडात्मक कार्रवाई के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक संभव है। इसके अलावा, निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि या प्रदूषण फैलाने पर प्रदूषण नियमों के तहत ₹2,000 का चालान किया जा सकता है।
अभियान का उद्देश्य
सचिव ने स्पष्ट किया कि यह कदम:
ध्वनि प्रदूषण रोकने
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने
शादी-बारात में अव्यवस्था कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पटना समेत कई जिलों में सैकड़ों मॉडिफाइड डीजे वाहन पहले ही पकड़े जा चुके हैं।
जो वाहन मालिक कमर्शियल पंजीकरण के बाद अवैध रूप से डीजे सिस्टम लगवाते हैं, उनके खिलाफ विशेष निगरानी की जा रही है। बिहार में 15 दिनों का “डीजे मुक्त अभियान” राज्यव्यापी स्तर पर सख्ती से लागू किया जा रहा है। बिना अनुमति मॉडिफाइड डीजे वाहन चलाने वालों को अब चालान, जब्ती, पंजीकरण रद्द और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
Author Profile

- अंकिता कुमारी पत्रकारिता की छात्रा हैं। वर्तमान में वह संजीवनी समाचार डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं और समाचार लेखन व फील्ड रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
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