अगर आप भी है बेरोजगार, उद्योग लगाने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख का लोन

छपरा
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छपरा। अगर आप भी बेरोजगार बैठे हैं और छोटे स्तर का उद्योग लगाना चाहते हैं. लेकिन, इसके लिए आपके पास पूंजी नहीं है, तो यह खबर बेहद खास हो सकता है. दरअसल, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अगले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 जुलाई तक चलेगी.

आइये जानते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा. राज्य सरकार हर बेरोजगार को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है. इस लिहाज से सरकार बेरोजगारों को रोजगार देकर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तत्पर है और इसके लिए सीएम उद्यमी योजना के द्वितीय चरण की घोषणा कर दी गई है.

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने पत्र जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से लिए जाएंगे. आवेदन करने के लिए विभाग का पोर्टल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक खुला रहेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात अपलोड करना होगा.

बिहार में नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख का ऋण (50% सब्सिडी के साथ) दी जाएगी. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं को विशेष रियात दी जा रही है.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन स्वीकार होने पर ऋण के लिए बैंक भेजा जाएगा. इस योजना के तहत व्यवसाय करने के लिए दस लाख रुपये तक की राशि सरकार की ओर दी जाती है. इसमें 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ब्याज रहित ऋण होता है.

इस योजना का लाभ वही ले सकता है, गरीबी रेखा ने नीचे रहता हो और बिहार का स्थाई निवासी होगा. वहीं आवेदक की उम्र 18 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही आवेदक को कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और उसके घर में कोई सरकारी नाैकरी में ना हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं.