अब बिहार में दलितों के जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया आदेश

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी/एसटी) परिवारों को आवंटित एवं बंदोबस्त की गई भूमि पर वास्तविक दखल-कब्जा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित एवं बंदोबस्त की गई भूमि पर उनका दखल-कब्जा सुनिश्चित कराना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में कमजोर वर्गों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के माध्यम से पर्चाधारियों को शीघ्र न्याय दिलाने का निर्देश जारी किया गया है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि एक भी पात्र परिवार अपनी आवंटित भूमि से वंचित न रहे। यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। राज्य सरकार हर हाल में गरीब, वंचित और पर्चाधारी परिवारों के साथ खड़ी है।
ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के तहत चल रहा विशेष अभियान
विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एससी/एसटी परिवारों को दी गई सरकारी, अधिशेष, भूदान अथवा क्रय की गई भूमि से यदि किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा बेदखल किया जाता है, तो इसे गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाएगा। पर्चाधारियों को शीघ्र न्याय दिलाने एवं भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान “ऑपरेशन भूमि दखल देहानी” चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी पात्र एससी/एसटी पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर शत-प्रतिशत दखल-कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है।
आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा करना दंडनीय अपराध
विभाग ने स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान पूरी मजबूती के साथ लागू किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद-46 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक और आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान है। वहीं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 3(f) के अंतर्गत एससी/एसटी को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा करना दंडनीय अपराध है। एससी/एसटी वर्ग की भूमि से जुड़े बेदखली मामलों का निपटारा प्राथमिकता, संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के साथ किया जाएगा। सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए पर्चाधारियों को उनका वैध अधिकार दिलाया जाएगा।
Author Profile

- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिन्दुस्थान समाचार में सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
Latest entries
क्राइमFebruary 25, 2026Saran News: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले दो अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा व 2-2 लाख जुर्माना
छपराFebruary 25, 2026छपरा में बनेगा आधुनिक विरासत केंद्र, पुरातात्विक स्थलों के विकास की कार्ययोजना तैयार
करियर – शिक्षाFebruary 24, 2026Teacher Requirements: छपरा के AND पब्लिक स्कूल में विभिन्न पदों पर बहाली, 1 मार्च को होगी भर्ती प्रक्रिया
क्राइमFebruary 22, 2026Crime News Saran: सारण में वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या, भतीजे के हत्याकांड का था गवाह







