क्राइमछपरा

Chhapra Crime News: सारण के 8 खूंखार कैदियों की जेल ट्रांसफर की अवधि 6 माह के लिए बढ़ी

गुटबाजी और अवैध सामान तस्करी में लिप्त 8 बंदियों की जेल बदलने की अवधि बढ़ी

छपरा। हत्या-लूट, डकैती और अन्य जघन्य अपराधों के आरोपित 8 बंदियों की कारा स्थानांतरण अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर और वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के संयुक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा, साथ ही मंडल कारा, छपरा के अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया।

बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-781 कंडिका-(vii) और बंदी अधिनियम की संशोधित धारा 29 (2) एवं (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, इन बंदियों के मंडल कारा, छपरा में रहते हुए अन्य कैदियों के साथ गुटबाजी करने, तथा जेल के भीतर मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ जैसी आपत्तिजनक सामग्री पहुँचाने जैसी गतिविधियों की जानकारी सामने आई थी। इससे जेल की विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

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इन बंदियों की अवधि बढ़ाई गई

  1. पवन तिवारी, पिता राधेश्याम तिवारी, रसुलपुर, थाना रसुलपुर, जिला सारण
  2. पप्पु मांझी, पिता जवाहर मांझी, सिकटी, थाना परसा, जिला सारण
  3. अरुण साह उर्फ अरुण कुमार उर्फ कालिया, पिता चंद्रिका प्रसाद, दर्शननगर, थाना नगर, जिला सारण
  4. रवि रंजन सिंह, पिता स्व. वशिष्ठ नारायण सिंह
  5. रौशन सिंह उर्फ आजाद, पिता ओम प्रकाश सिंह
  6. गदर सिंह उर्फ अंकित सिंह, पिता धर्मेंद्र सिंह
  7. बिट्टू महतो उर्फ कटास, पिता श्रवण महतो
  8. अरबाज अली, पिता नूरहसन

कहाँ-कहाँ रहेंगे बंदी
ये सभी बंदी वर्तमान में शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा, भागलपुर / विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर / मंडल कारा, हाजीपुर / केंद्रीय कारा, मोतिहारी / केंद्रीय कारा, बक्सर / केंद्रीय कारा, गया जी में निरुद्ध हैं। अब अगले छह माह तक इन्हें वहीं रखा जाएगा।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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