Parimarjan Plus: अब जमीन के रिकार्ड में गड़बड़ी का घर बैठें करें सुधार, परिमार्जन प्लस से मिलेगा समाधान
बिना दफ्तर जाए सुधारें जमीन का रिकॉर्ड


पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार ने “परिमार्जन प्लस” पोर्टल के माध्यम से राज्यवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत की है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य ज़माबंदी पंजी में हुई त्रुटियों को ऑनलाइन माध्यम से सुधारने और कम्प्यूटरीकरण हेतु छूटी हुई जमाबंदियों को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
यह अभियान जन जागरूकता श्रृंखला-02 के तहत संचालित हो रहा है और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब आम नागरिक बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए, घर बैठे अपनी भूमि संबंधी जानकारियों में सुधार कर सकते हैं।
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परिमार्जन प्लस क्या है?
“परिमार्जन प्लस” एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी सहायता से नागरिक डिजिटल जमाबंदी में सुधार अथवा छूटी हुई जमाबंदी के कम्प्यूटरीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं और “परिमार्जन प्लस” पर क्लिक करें।
- यदि आप पहले से रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता हैं तो अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें।
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
लॉगिन करने के बाद दो विकल्प मिलेंगे:
- डिजिटल जमाबंदी में सुधार
- कम्प्यूटरीकरण हेतु छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलकरण
विकल्प-2 (छूटी जमाबंदी) की प्रक्रिया इस प्रकार है:
चरण संख्या | विवरण |
---|---|
चरण 1 | आवेदन पत्र पर क्लिक करें और संबंधित जिला, अंचल आदि का चयन करें। |
चरण 2 | “Prepare Application” पर क्लिक करें और विवरण भरें – जैसे जमाबंदी नंबर, खाता, रैयत का नाम, प्लॉट विवरण आदि। |
चरण 3 | अगले पेज में मौजा नाम, होल्डिंग नंबर, पृष्ठ संख्या जैसी विस्तृत जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और Preview बटन पर क्लिक करें। |
चरण 4 | सभी विवरणों की पुष्टि करें और Final Submit करें। आवेदन संख्या और रसीद को सुरक्षित रखें। |
चरण 5 | यदि किसी स्तर पर त्रुटि हो तो उसे ऑनलाइन माध्यम से ठीक किया जा सकता है। |
महत्वपूर्ण विशेषताएं:
- पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है।
- पोर्टल के माध्यम से आवेदक आवेदन की स्थिति को भी यहाँ क्लिक कर ट्रैक कर सकते हैं।
- यह सेवा बिना किसी दलाल या बिचौलिए के पूरी तरह स्वयंसेवी रूप से उपयोग की जा सकती है।
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सरकार की अपील:
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अपने ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड में सुधार के लिए “परिमार्जन प्लस” पोर्टल का लाभ उठाएं और पारंपरिक प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाएं।