Transport News: क्या आपके भी वाहन का कट गया है गलत चालान? विभाग करेगी माफ, जल्द करें आवेदन
रोजाना मिलते हैं 50 से अधिक आवेदन

पटना। राज्य के वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। परिवहन विभाग ने गलत तरीके से कटे चालानों को निरस्त कराने के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत वाहन स्वामी सही दस्तावेजों के साथ अपने जिले के यातायात थाना में आवेदन कर चालान माफी या सुधार करा सकते हैं।
रोजाना मिलते हैं 50 से अधिक आवेदन
परिवहन विभाग के अनुसार, चालान निरस्तीकरण के लिए मुख्यालय को प्रतिदिन 50 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। इनमें से करीब 10 प्रतिशत आवेदन दस्तावेजों की कमी या त्रुटियों के कारण खारिज कर दिए जाते हैं। सबसे अधिक आवेदन हेलमेट न पहनने से जुड़े चालानों के निरस्तीकरण के लिए आ रहे हैं।
कैसे करें आवेदन?
यदि वाहन स्वामी को लगता है कि उनका चालान गलत तरीके से कटा है, तो उन्हें अपने जिले के यातायात थाना में आवेदन करना होगा। आवेदन में चालान निरस्त करने का वैध कारण स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है। इसके साथ ही वाहन मालिक को निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे–
- वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
- चालान की साफ फोटोकॉपी
- चालान में दर्ज वाहन का स्पष्ट फोटो
- निजी वाहन का रंगीन फोटो (आगे और पीछे)
यातायात थाना प्रभारी दस्तावेजों की जांच करने के बाद फॉर्म-बी भरकर निरस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं।
आवेदन की समय सीमा
- गलत चालान निरस्तीकरण के लिए वाहन मालिक को 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
- यदि चालान ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से जुड़ा है, तो केवल 15 दिनों के भीतर आवेदन कर डीएल की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है।
किन-किन कारणों से कटते हैं चालान?
ट्रैफिक पुलिस को विभिन्न यातायात नियम उल्लंघनों पर चालान काटने का अधिकार है। इनमें प्रमुख हैं–
- हेलमेट या सीटबेल्ट न पहनना
- ड्राइविंग लाइसेंस न होना या डीएल की अवधि समाप्त होना
- गलत लेन में गाड़ी चलाना
- ओवरस्पीडिंग
- ट्रिपल राइडिंग
- बीमा की अवधि समाप्त होना
परिवहन विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और गलत चालानों की समस्या का समाधान तेजी से हो सकेगा।