EPFO Claim Settlement: जानें कैसे और कब मिलेगा आपका PF का पैसा, जानें पूरी जानकारी
EPFO Claim Settlement

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रहा है। हाल ही में, क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और भी तेज़ किया गया है, जिससे जरूरत के समय पीएफ का पैसा आसानी से मिल सके। अगर आप भी अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि आपका क्लेम कितनी जल्दी सेटल होगा और किन स्थितियों में कितना समय लग सकता है।
ऑटो-सेटलमेंट: 72 घंटे में पाएं अपना पैसा
EPFO ने एक विशेष सुविधा ऑटो-सेटलमेंट शुरू की है, जिससे कुछ खास तरह के क्लेम को बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के, सीधे डिजिटल तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसे क्लेम सिर्फ 3 दिनों या 72 घंटों के भीतर सेटल हो जाते हैं।
ऑटो-सेटलमेंट के तहत आने वाले क्लेम:
- बीमारी का इलाज: मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में।
- बच्चों की पढ़ाई: शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए।
- विवाह: खुद के या बच्चों के विवाह के लिए।
- घर खरीदना/निर्माण: मकान खरीदने या बनवाने के लिए।
इन जरूरतों के लिए किए गए क्लेम ऑटो-सेटलमेंट के दायरे में आते हैं, जिससे आपका पैसा बहुत जल्दी आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है।
मैनुअल सेटलमेंट: लग सकता है थोड़ा ज़्यादा समय
अगर आपका क्लेम ऑटो-सेटलमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसे मैन्युअल तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इस प्रक्रिया में 15 से 30 दिन तक का समय लग सकता है। इसमें आपके क्लेम की जांच मैन्युअल रूप से की जाती है, जिसमें थोड़ा अतिरिक्त समय लग जाता है।
अगर क्लेम में देरी हो तो क्या करें?
यदि आपका क्लेम 20 दिनों के बाद भी सेटल नहीं होता है, तो आप EPFO से संपर्क कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1425 पर कॉल कर सकते हैं या EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
5 लाख रुपये तक निकालने की सुविधा
हाल ही में EPFO ने अंशधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऑटो-सेटलमेंट के तहत निकाली जाने वाली राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि आप घर खरीदने, मकान बनवाने या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में 5 लाख रुपये तक का क्लेम आसानी से और जल्दी सेटल करा सकते हैं।
किन स्थितियों में आप पैसा निकाल सकते हैं?
- मकान/फ्लैट की खरीद/निर्माण: इसमें जमीन खरीदने का खर्च भी शामिल है।
- बेरोजगारी: अगर किसी कर्मचारी को लगातार 2 महीने से अधिक समय तक वेतन नहीं मिला है, तो वह भी पीएफ से पैसा निकाल सकता है।
EPFO की इन कोशिशों से यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने पैसे के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े और उनकी वित्तीय जरूरतें समय पर पूरी हो सकें।