सारण SP का बड़ा आदेश: होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी पोर्टल करना होगा अपलोड

छपरा
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छपरा। सारण के एसपी कुमार आशीष ने होटल, सराय, लाउन्ज, अतिथिगृह और विवाह स्थलों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए होटल संचालकों को कई अनिवार्य कदम उठाने होंगे।  एसपी ने आदेश दिया है कि सभी प्रमुख स्थानों, जैसे प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, अतिरिक्त निकास द्वार, पार्किंग स्थल आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि ये कैमरे 24 घंटे सक्रिय रहें और कम से कम 30 दिनों का डाटा स्टोर किया जाए। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड और स्थायी पते का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल नंबर के साथ उनका विस्तृत लेखा-जोखा Entry Register में दर्ज किया जाएगा।

विदेशी नागरिकों का पंजीकरण:

एसपी ने आदेश दिया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक होटल में ठहरता है, तो 24 घंटे के भीतर C FORM को Bureau of Immigration (BOI) की ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा करना और स्थानीय थाने को सूचित करना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर होटल मालिक के खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी कुमार आशीष ने इन दिशा-निर्देशों के पालन को सख्ती से सुनिश्चित करने की बात कही और होटल संचालकों से अपील की कि वे इन नियमों का पालन करें, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।

ऐसा करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

रात्रि 10:00 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर होटल संचालक और DJ मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल और विवाह स्थल बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 और ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करेंगे। होटल, सराय, लाउन्ज, और विवाह स्थलों में किसी भी प्रकार के अवैध हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

यदि होटल परिसर में किसी के पास अवैध हथियार पाया जाता है, तो होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होटल, सराय, लाउन्ज या विवाह स्थलों पर अवैध गतिविधि मिलने पर होटल मालिक, प्रबंधक और अन्य होटल कर्मियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अतिरिक्त, होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।