छपरा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण ने 102 वाहनों और बसों के परमिट को रद्द कर दिया है, जिनके स्वामियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कागजात जैसे फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, टैक्स आदि को अद्यतन नहीं कराया। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत की गई है।
स्वामियों को जारी किया गया था नोटिस
18 सितंबर 2024 को, वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर उन्हें उनके वाहन के संबंधित सभी कागजात अद्यतन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद, कार्यालय की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और स्थानीय समाचार पत्रों में भी सूचना जारी की गई थी। बावजूद इसके, 13 नवंबर 2024 तक 102 वाहनों के स्वामियों ने कागजात अद्यतन नहीं किए, जिसके कारण इन वाहनों के परमिट 14 नवंबर 2024 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
क्या करें वाहन स्वामी?
जिन वाहनों का परमिट रद्द किया गया है, उनके स्वामियों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र ही अपने वाहन के कागजात अद्यतन कराएं और रिक्त समय स्लॉट के लिए आवेदन करें। आवेदन नियमानुसार सही पाए जाने और किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से टकराव न होने पर परमिट फिर से स्वीकृत किया जा सकता है।
सघन जाँच अभियान:
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने चेतावनी दी है कि अब विशेष अभियान चलाकर वाहनों की कागजात और परमिट की सघन जांच की जाएगी। बिना अद्यतन कागजात और बिना वैध परमिट के वाहनों का परिचालन करने पर जुर्माना और परमिट निलंबन/रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
बिना परमिट पकड़ जाने पर होगी कार्रवाई
सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा अन्तर्गत परिचालित होने वाले वाहनों का आवष्यक कागजात यथा-फिटनेष, बीमा, प्रदूषण, टैक्स आदि का अद्यतन रखा जाय। बिना अद्यतन कागजात के वाहन का परिचालन करना नियमानुकूल नहीं है। विशेष अभियान चलाकर वाहनों की कागजात एवं परमिट आदि का सघन जॉंच की जा रही है। बिना अद्यतन कागजात एवं बिना बैद्य परमिट का वाहन परिचालित करते हुए पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ-साथ नियमानुसार परमिट निलम्बन/रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
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